उत्तराखंड शासन | Government of Uttarakhand

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प्रवेश प्रक्रिया

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प्रमाण पत्रः (1)- प्रारंभिक एवं मुख्य चयन परीक्षा हेतु आवश्यक प्रपत्र चयन परीक्षा में सम्मलित होने से पूर्व छात्र को फोटो सहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र जो नगर निगम/नगर पलिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त हो।
2. कक्षा- 6 में प्रवेश हेतु कक्षा- 5 उत्तीर्ण का अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. मूल निवास / स्थाई निवास प्रमाण पत्र (डोमेसाइल प्रमाण पत्र)
4. आधार कार्ड की छायाप्रति
(2) अन्तिम रूप से चयन की स्थिति में छात्र को कॉलेज में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हैः –
1. पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र तथा छात्र का मूलरूप में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
2. डोमेसाइल सर्टीफिकेट मजिस्टेट द्वारा प्रमाणित अधिवास प्रमाण पत्रद्ध मूल रूप में।
3. रु. 100/- एक सौ मात्रद्ध के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर कॉलेल के साथ एग्रीमेन्ट ब्राण्ड लाना आवश्यक है।
4. प्रवेशार्थी की पासपोर्ट आकार की चार एक जैसी फोटो।
5. अभिभावक द्वारा छात्र का जीवन बीमा/ मेडिकल बीमा करवाया जाना आवश्यक है। जिसका प्रमाण प्रत्येक वर्ष कॉलेज में देना होगा ।
6. कॉलेज में प्रवेश के समय बालक को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा फिटनेस, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

चिकित्सा परीक्षण:
मुख्य चयन परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सा फिटनेस व आयु परीक्षण किया जायेगा। इसमें उपयुक्त पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को अन्तिम चयन हेतु योग्य समझा जायेगा ।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के बालकों के कक्षावार बैटरी टेस्ट के मानक :
1. प्रारम्भिक चयन परीक्षा कक्षा- 6 में केवल छः बैटरी टेस्ट लिए जायेंगे (60 मी॰ दौड़, स्टैन्डिंग ब्राड जम्प, 6 X 10 शटल रन, बॉल थ्रो 400 ग्राम, एफ॰बी॰आर॰, 800 मी॰ दौड)।
2. मुख्य चयन परीक्षा में निम्न तालिका के अनुसार समस्त बैटरी टेस्ट लिए जायेंगे। बैटरी टेस्ट के साथ-साथ खेलवार, खेल कौशल/खेल तकनीकी/खेल प्रवीणता आदि का
मूल्यांकन लिया जायेगा।

कक्षा-6

क्रम संख्या60 मी0 दौड़ (सेकण्ड) स्टैंडिंग ब्रांड जम्प (मी०/सेमी0)6*6 शटल रन (सेकण्ड)बॉल थ्रो 400 ग्राम (मी०/सेमी0)फारवर्ड बैंड रीच (FBR)सेमी०800 मी0 दौड़ (सेकण्ड)प्राप्त अंक
110.10- 9.711.75- 1.8517.00-16.514.50-5.003-53:10-3:0101
29.70-9.311.86- 1.9516.50-16.015.01-5.506-83:00-2:5102
39.30- 8.911.96-2.0516.00-15.515.51-6.009-112:50-2:4103
48.90- 8.512.06-2.1515.50-15.016.01-6.5012-142:40-2:3104
58.50 और इससे कम2.16 और इससे अधिक15.00 और इससे कम6.51 और इससे अधिक15- और इससे अधिक2.30 और इससे कम05

छात्र द्वारा कॉलेज छोड़ना एवं निष्कासनः-

अभिभावक द्वारा छात्र को कॉलेज से हटाने हेतु आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कॉलेज को सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रकार की सूचना न दिये जाने की दशा में समस्त सिक्योरिटी जब्त की जा सकती है। इस के अतिरिक्त कॉलेज द्वारा सत्र में छात्र के शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर किये गये समस्त व्यय की वसूली भी की जा सकती है। कॉलेज एवं छात्रों के हित में प्रधानाचार्य निम्नलिखित कारणों से छात्र/छात्रों को भी निष्कासित कर सकते हैं। इस स्थिति में कॉलेज द्वारा सत्र में छात्र पर किये गये पूर्ण व्यय की वसूली उसके अभिभावक से की जा सकती हैः-

1- यदि छात्र कॉलेज के अनुशासन को नहीं मानता है या छात्र का व्यवहार/ आचरण कॉलेज के कार्यालय/ अध्यापकों/ प्रशिक्षकों एवं छात्रों के साथ अभद्र है जिसके कारण उसका कॉलेज में रहना अन्य छात्रों के लिए अहितकर है तो अनुशससनहीनता के आधार पर छात्र को निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य का होगा ।
2- छात्र पढ़ाई के निर्धारित मापदण्डों एवं स्तर तक नहीं पहुँचता है।
3- छात्र खेल के निर्धारित मापदण्डों एवं स्तर तक नहीं पहुँचता है।
4- उन सभी कारणों से जो कि प्रदेशीय शिक्षा संहिता में अंकित है ।

5- छात्र के गम्भीर अस्वस्थता/चोटिल होने की स्थिति में भी कॉलेज से मुक्त किया जा सकता है।
6- स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्र पूरे उत्तराखण्ड राज्य से चयनित होकर आते हैं अतः उन्हें तीन वर्ष के समयान्तराल में कम से कम अपनी आयु वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तम स्थान प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई भी छात्र इस अवधि में अपने खेल में न्यूनतम स्तर की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता है एवं विशेषज्ञ समिति द्वारा भी सन्तोषजनक आख्या नहीं दी जाती है तो उसे कॉलेज में अगले सत्र से न रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
7- खेल प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थिति 90 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा उसे कॉलेज के अगले सत्र में न रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
8- एक सत्र में किसी छात्र को तीन चेतावनी जारी होने पर अगले सत्र में न रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
9- बिना सूचना लम्बी अवधि 10 दिनद्ध तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र को निष्कासित करने का निर्णय लिया जा सकता है
10- तीन वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात कक्षा-8 एवं 9, 10 व कक्षा-11 में छात्रों का वार्षिकमूल्यांकन कर यदि छात्र खेलों के निर्धारित मापदण्डों के स्तर तक नहीं पहुंचता है और न ही उसके उदीयमान होने की संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की जाती है तो उसका निष्कासन किया जायेगा ।

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